Sachinllb :- धारा 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,1973 (CrPC) की किसी भी राज्य, शहर या क्षेत्र में 4 व्यक्ति या 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। धारा 144 हमेशा दंगे, हिंसा, असुरक्षा या अन्य किसी खतरे के दौरान आपातकालीन की स्थिति में शांति कायम रखने के लिए लागू की जाती है।
धारा 144 क्यों लगाई जाती है [ Why Section 144 is imposed ] -
धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत शांति बनाये रखने या किसी आपातकालीन स्थिति से बचने या निपटने के लिए लगाई जाती है। यदि किसी भी क्षेत्र या राज्य में असुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे, दंगे फसाद आदि की आशंका हो तब धारा 144 लगाई जाती है, section 144 crpc का मूल कार्य यह होता है कि जिस इलाके में धारा 144 लागू है उस इलाके में 4 या 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं।
Section 144 crpc in hindi |
Section 144 कोन लगाता है, किसके पास होती है ये शक्ति -
धारा 144 लागू करने के लिए उस शहर या इलाके के जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, यह धारा लागू हो जाने के बाद उस क्षेत्र में किसीे भी प्रकार के हथियारों को ले जाने पर पाबंदी होती है। और स्थिति को देखते हुए Section 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी बन्द किया जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा जाता हैं जैसे - स्वास्थ्य सम्बन्धित , शासकीय कार्य सम्बन्धित आदि।
धारा 144 कितने समय तक लागू की जा सकती हैं -
सीआरपीसी की धारा 144 को 2 महीने से अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सकता है, यदि राज्य सरकार को लगता है कि जनजीवन का खतरा टालने या किसी दंगे को टालने या आपातकालीन स्थिति को टालने के लिए धारा 144 का लागू रहना और आवश्यक है तो इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में भी धारा 144 लगने की शुरुआती दिनांक से 6 महीने से अधिक समय तक नहीं लगाया जा सकता है।
धारा 144 में सजा के प्रावधान [ Provision of punishment in section 144 ] -
धारा 144 के अंतर्गत गैर कानूनी रूप से जमा होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ, दंगे फसाद में शामिल होने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, इसके लिए अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है।
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धारा 144 एवं कर्फ्यू के बीच क्या अंतर है -
धारा 144 और कर्फ्यू एक चीज नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं, कर्फ्यू अत्यधिक खराब स्थिति में लगाया जाता है, कर्फ्यू जैसी स्थिति में सभी लोगों को एक निश्चित समय अवधि तक अपने अपने घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है तथा स्कूल, कॉलेज , बाजार आदि को बंद करने का आदेश दिया जाता है केवल आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखने की अनुमति होती है, एवं ट्रैफिक या आवागमन पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहती है जबकि धारा 144 में इतने कठिन नियमों का पालन नही किया जाता हैं तथा 4 लोगों से अधिक व्यक्तियो का जमावड़ा नही करने दिया जाता है ताकि सवेदनशील स्थिति उत्तपन्न नही हो सके ।